कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून 2022 है।

 अगर आप 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा वरना 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे।

अगर आप अपने पैन को आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। 

पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक में निवेश नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही बैंक अकाउंट खोलने में भी दिक्कत आएगी।

अगर आप अवैध पैन कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत आपको पेनल्टी के रूप में 10 हजार रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ सकता है।

अगर आपने अब तक अपने  पैन कार्ड (PAN Card) को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक नहीं किया है, तो यह काम 30 जून से पहले कर लें।  

आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपके पास केवल 3 दिन बचे हैं, यानी 30 जून तक आपने यह काम नहीं किया तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 

क्योंकि, आधार कार्ड को पैन कार्ड से कम जुर्माने के साथ लिंक कराने की लास्ट डेट 30 जून 2022 है। 

अगर आप 30 जून या उससे पहले लिंक करवाते हैं तो आपको केवल 500 रुपये का जुर्माना देना होगा वरना 1 जुलाई या उसके बाद पैन-आधार लिंक करवाते हैं तो आपको इसके 1000 रुपये चुकाने होंगे।

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