भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को तीन सहकारी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में खामी को लेकर जुर्माना लगाया है।

 ये बैंक हैं- नासिक में नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और बेतिया में नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड।

रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि धोखाधड़ी की सूचना और निगरानी के संदर्भ में जारी नाबार्ड के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को

नहीं करने को लेकर मुंबई स्थित महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर 37.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

एक अन्य विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि नासिक मर्चेन्ट्स कोऑपरेटिव बैंक पर अन्य बैंकों के साथ जमा के नियोजन

और जमा पर ब्याज के संदर्भ आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बिहार के बेतिया स्थित नेशनल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष तथा अपने ग्राहक को जानों नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर

उल्लंघन को लेकर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि ये जुर्माना नियामकीय अनुपालन में खामियों को लेकर लगाया गया है।